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कैलिफोर्निया: अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत, कई घायल, आतंकी कनेक्शन की आशंका

हाईलाइट
- कैलिफोर्निया में शुक्रवार की रात कुछ बंदूकधारी बदमाश ने हमला कर दिया।
- हमले में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए।
- मामले की जांच की जा रही है कि यह कोई आतंकी घटना है या नहीं।
डिजिटल डेस्क, कैलिफोर्निया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में शुक्रवार रात कुछ बंदूकधारी बदमाशों ने हमला कर दिया। इन बदमाशों ने टॉरेंस शहर में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। हालांकि स्थानीय पुलिस ने कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई है। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी से पहले वहां एक बड़ा झगड़ा हुआ था। इस मामले की जांच की जा रही है कि यह कोई आतंकी घटना है या नहीं।
#UPDATE AP: Police says, 3 dead, 4 injured in shooting at California bowling alley. https://t.co/ugemkOaB9O
— ANI (@ANI) January 5, 2019
टॉरेंस की पुलिस ने बताया, 'शहर के बॉलिंग ऐले में हमें गोलीबारी की खबर मिली है। इसमें कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी घायल लोगों की पुष्टि नहीं हो सकी है। सभी लोग सतर्क रहें और उस इलाके में न जाएं। मामले की जांच की जा रही है। तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटनास्थल पर गोलीबारी से कुछ देर पहले एक हेलीकॉप्टर भी लैंड हुई थी।'
AP: Police say there are "multiple victims" in a shooting at a California bowling alley. pic.twitter.com/qLkpi0uttM
— ANI (@ANI) January 5, 2019
बता दें कि यूएस के कैलिफोर्निया में बीते तीन महीने में यह गोलीबारी की दूसरी घटना है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में कैलिफोर्निया में अंधाधुंध फायरिंग में 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही हमलावर भी मारा गया था। बता दें कि टॉरेंस एक तटीय शहर है और यह लॉस एंजिलिस से करीब 20 किमी की दूरी पर स्थित है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।