सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालतों से ब्योरा मांगा

- सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालतों से ब्योरा मांगा
इस्लामाबाद, 12 मार्च (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय से कहा है कि वह सैन्य अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों के बारे में ब्योरा पेश करे।
डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) द्वारा नवंबर 2018 के फैसले के खिलाफ संघीय सरकार की अपील के खिलाफ बुधवार को सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया, जिसने सैन्य अदालतों द्वारा सुनाई गई सभी सजाओं को अलग कर दिया था, समाचार समाचार।
अदालत ने कहा कि चार्ट में किसी दोषी की गिरफ्तारी की तारीख, उसके खिलाफ आरोपों की प्रकृति, उसके मुकदमे की शुरुआत की तारीख के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूत भी शामिल होने चाहिए, जिसमें आतंकवाद से संबंधित आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया था।
यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने जारी किया था, जिसमें पीएचसी के फैसले के खिलाफ रक्षा मंत्रालय की ओर से पेश की गई 70 अपीलें थीं।
उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि सैन्य अदालतों द्वारा दी गई सजाएं गलत थीं।
शीर्ष अदालत ने जेल अधीक्षकों के निर्देश के साथ पीएचसी के आदेश पर भी रोक लगा दी थी, जिसमें सजा-ए-मौत सहित विभिन्न सजाएं सुनाई गई थीं और अभियुक्तों की रिहाई रोक दी गई थी।
Created On :   12 March 2020 6:30 PM IST