Takedown Order Rules: X को भारत में लगा बड़ा झटका, टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिक हुई खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक हाईकोर्ट से एलन मस्क की दिग्गज टेक कंपनी एक्स (X) बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार की टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिक खारिज हो गई हैं। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए यहां के कानूनों को मानना होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया को नियम की बहुत आवश्यकता है। इस वजह से इन कंपनियों को बिना नियंत्रण की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
X अमेरिका के नियमों का कर रहा पालन
कोर्ट ने आगे अपने फैसले में कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को लिए स्वतंत्रता के अधिकारों को सुरक्षित करता है। इसे विदेशी कंपनियों या गैर-नागरिकों पर इसे लागू नहीं किया जा सकता है। साथ ही कहा कि एक्स अमेरिका में नियम कानूनों का पालन करता है, लेकिन भारत के टेकडाउन आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहा है। अदालत ने आगे यह भी जोड़ा कि भारत में वह हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम करते हैं, उन्हें देश के कानूनों का पालना करना होगा।
कानून-व्यवस्था का उल्लंघन की बन सकती है वजह
अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अगर सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोई लगाम नहीं लगाई जाएगी तो इससे अनियंत्रित स्वतंत्रता अराजकता और कानून-व्यवस्था का उल्लंघन एक कारण बन सकती है। इस वजह से इस पर नियंत्रण बेहद जरुरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अमेरिकी न्यायशास्त्र को भारत में लागू करने वाली बात को खारिज कर दिया और कहा कि विदेश के कानून से भारत के कानून अगल होते हैं।
अदालत ने साइबर अपराध ने लड़ने के लिए सहयोग पोर्टल का भी उल्लेखक किया है। इसके साथ ही बताया कि 2011 के श्रेया सिंघल के फैसले की तुलना में 2021 के नियमों को अलग व्याख्या की जरूरत है।
Created On :   24 Sept 2025 5:15 PM IST