जाधव मामलाः ICJ में भारत की दलीलों का जवाब देने पाक तैयार, पूर्व चीफ जस्टिस को किया नियुक्त

Tassaduq Hussain Jillani to Now Represent Pakistan in Kulbhushan Jadhav Case at ICJ
जाधव मामलाः ICJ में भारत की दलीलों का जवाब देने पाक तैयार, पूर्व चीफ जस्टिस को किया नियुक्त
जाधव मामलाः ICJ में भारत की दलीलों का जवाब देने पाक तैयार, पूर्व चीफ जस्टिस को किया नियुक्त

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर कुलभूषण जाधव केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पैरवी के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया है। इसके लिए पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस तसादुक हुसैन जिलानी को एड-हॉक जज नियुक्त किया गया है। वे पाक की तरफ से जाधव के केस पर अपनी दलीले पेश करेंगे।

बता दें कि आईसीजे में भारत की ओर से जाधव के पक्ष में एक एप्लीकेशन पेश की गई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के दावों को गलत बताते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगाने की अपील की थी। इसके बाद ICJ ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी और पाक को अपनी दलीलें पेश करने के लिए 13 दिसंबर तक का वक्त दिया।

पाक आर्मी चीफ के पास है दया याचिका

कुलभूषण जाधव की फांसी कि दया याचिका भी पाक आर्मी चीफ के पास जमा है। वहीं खबरें आ रही है कि जल्द ही वे इस याचिका पर अपना फैसला सुना सकते हैं। खैर इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि वे यह फैसला कब और किसके फेबर में सुनाएंगे।

8 मई को ICJ में दायर हुई थी याचिका

भारत की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 8 मई को कुलभूषण जाधव की फांसी रोकने के लिए याचिका दायर की गई थी। जिसे मानते हुए ICJ ने 18 मई को फांसी पर रोक लगा दी। इस पर ICJ ने कहा था कि जब तक मामले का फैसला नहीं आ जाता, तब तक जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी। बता दें कि भारत की ओर से ICJ में यह याचिका सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने दायर की थी।

क्या है मामला

दरअसल, पाकिस्तान की सेना ने कुलभूषण जाधव को जासूसी और देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। साथ ही उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई थी। इस पर भारत ने अपना रुख लेते हुए पाक के फैसले को गलत बताया। साथ ही फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए पाक कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया।
 

Created On :   7 Oct 2017 1:53 PM GMT

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