इराकी संसद को भंग करने की मांग वाला मुकदमा खारिज

Trial seeking dissolution of Iraqi parliament dismissed
इराकी संसद को भंग करने की मांग वाला मुकदमा खारिज
संवैधानिक समय सीमा के बाद भी सरकार नहीं बनी इराकी संसद को भंग करने की मांग वाला मुकदमा खारिज
हाईलाइट
  • भंग करने का कोई अधिकार नहीं

डिजिटल डेस्क, बगदाद। इराकी संघीय अदालत ने शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल-सदर के सदर द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नई सरकार बनाने के लिए संसद को भंग करने की मांग की गई थी क्योंकि संवैधानिक समय सीमा पूरा होने के बाद भी सरकार नहीं बन सकी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बयान में बताया कि, संविधान के अधिकार क्षेत्र में संसद को भंग करना नहीं आता है। बयान में कहा गया है कि, कोई भी प्राधिकरण अनिश्चित काल तक संवैधानिक अवधि को दरकिनार नहीं कर सकता क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन है और पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को ध्वस्त करना है।

अगर संसद ने संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है, तो उसे खुद को भंग कर देना चाहिए। अगस्त में, सदरिस्ट आंदोलन ने संघीय अदालत में संसद को भंग की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया कि एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करने और नई सरकार बनाने की संवैधानिक अवधि पिछले साल 10 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनावों के लगभग 11 महीने बाद समाप्त हो गई थी।

संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, संसद को दो तरह से भंग किया जा सकता है। या तो यह अपने 329 सदस्यों के पूर्ण बहुमत से अपने एक तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर या राष्ट्रपति के अनुमोदन से प्रधान मंत्री के अनुरोध पर। चूंकि वर्तमान प्रधान मंत्री अपने पद पर कार्यवाहक हैं, इसलिए उन्हें भंग करने का कोई अधिकार नहीं है।

इराक में राजनीतिक तनाव पिछले हफ्तों में अल-सदर और उनके प्रतिद्वंद्वियों के बीच मतभेद के बाद काफी बढ़ गया है। पिछले महीनों के दौरान, शिया पार्टियों के बीच जारी विवादों ने एक नई सरकार के गठन में बाधा उत्पन्न की है, जिससे संसद संविधान के तहत दो-तिहाई बहुमत से नए राष्ट्रपति का चुनाव करने में असमर्थ है।

 

आईएएनएस

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Created On :   8 Sept 2022 6:00 AM GMT

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