अंडर-ट्रायल कैदियों को रिहा किया जाए : इस्लामाबाद हाईकोर्ट

Under-trial prisoners to be released: Islamabad High Court
अंडर-ट्रायल कैदियों को रिहा किया जाए : इस्लामाबाद हाईकोर्ट
अंडर-ट्रायल कैदियों को रिहा किया जाए : इस्लामाबाद हाईकोर्ट
हाईलाइट
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इस्लामाबाद, 21 मार्च (आईएएनएस)। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रावलपिंडी स्थित कैदियों से भरी अदयाला जेल में मामूली अपराधों के लिए हिरासत में रखे गए अंडर-ट्रायल कैदियों (यूटीपी) को रिहा करने का आदेश दिया है।

डॉन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने शुक्रवार को इस्लामाबाद स्थित हाईकोर्ट की न्यायिक शाखा की अंडर-ट्रायल कैदियों पर आधारित एक रिपोर्ट के आधार पर दायर याचिका पर निर्देश जारी किए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रावलपिंडी स्थित अदयाला कारागार की क्षमता के अनुसार, 2,174 कैदियों को वहां रखा जा सकता है, जबकि वर्तमान में यहां 5,001 कैदी बंद हैं।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के तहत अदालतों के सामने जिन विचाराधीन कैदियों के मामले लंबित हैं, उनकी संख्या 1,362 है।

अधिकांश अंडर-ट्रायल कैदियों पर उन अपराधों का आरोप लगाया गया है, जो गैर-निषेधात्मक खंड के दायरे में आते हैं। इसके बाद, अदालत ने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों और इस्लामाबाद पुलिस को तलब किया।

अदालत ने पाया कि बढ़ते प्रकोप के चलते स्थिति बिगड़ने पर कैदी इससे पार पाने में असमर्थ होंगे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सभी अंडर-ट्रायल कैदियों को 24 मार्च तक रिहा करने के आदेश दिए हैं।

Created On :   21 March 2020 5:30 PM IST

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