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अमेरिका के ह्यूस्टन में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगेगा

हाईलाइट
- अमेरिका के ह्यूस्टन में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगेगा
डिजिटल डेस्क, ह्यूस्टन, 4 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राज्य टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मास्क पहनने के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 250 डॉलर का जुर्माना लगेगा। ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने यह बात कही। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सोमवार को बताया कि टर्नर ने दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जुमार्ना उन लोगों को जारी किया जाएगा जिन्हें एक बार चेतावनी दी गई है और लगातार मास्क पहनने के आदेश को अनदेखा किया हो। लोगों के लिए अगस्त के अंत तक शहर में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकना आवश्यक है।
शहर में कोविड -19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए मेयर द्वारा ह्यूस्टन पुलिस विभाग को इस आक्रामक कदम के क्रियान्वयन का निर्देश दिया गया है। पिछले हफ्ते, टर्नर ने अगस्त तक शहर की कोविड-19 संक्रमण दर को 23 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत या उससे कम करने की चुनौती दी। ह्यूस्टन के लोक स्वास्थ्य प्राधिकरण डेविड पर्ससे के अनुसार, संक्रमण दर सोमवार को घटकर 17.6 प्रतिशत हो गई जो कि अभी भी बहुत अधिक है। आधिकारिक आंकड़े से पता चला है कि सोमवार तक ह्यूस्टन में कोविड-19 मामलों की संख्या 50,000 से कम दर्ज हुई है और 472 लोगों की मौत हुई है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।