America: ट्रंप को अमेरिकी अदालत से मिली बड़ी राहत, कई कंपनी हो सकती है दिवालिया, 9 जुलाई को रिपब्लिकन सरकार लगाएगी नया टैरिफ टैक्स

- ट्रंप को अमेरिकी अदालत से मिली बड़ी राहत
- कई कंपनी हो सकती है दिवालिया
- 9 जुलाई को रिपब्लिकन सरकार लगाएगी नया टैक्स
डिजिटल डेस्क, अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ट्रंप सरकार का अदालत में ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी का मामला अटका हुआ था, जो विवादित था। फिलहाल कोर्ट ने उसे जारी रखने की इजाजत दे दी है। इसके पहले निचली अदालत ने इस टैरिफ पर रोक लगाई हुई थी। इस फैसले के बाद ट्रंप सरकार को कुछ समय के लिए आर्थिक नीतियां बनाने के लिए समय मिल गया है। टैरिफ मामले में अगली बहस 31 जुलाई को होगी।
अमेरिकी सरकार लगा सकती है मनचाहा टैक्स
कोर्ट का आदेश उस वक्त आया है, जब ट्रंप सरकार का रेसिप्रोकल टैरिफ 90 दिनों वाला 9 जुलाई को खत्म होने वाला है। इस तारीख के बाद अमेरिका के साथ जो देश व्यापार करना चाहता है, उसे उसकी शर्तों पर करना होगा। नहीं तो उसके खिलाफ अमेरिका मनचाहा टैक्स लगा सकता है।
अमेरिका की ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी कब हुई लागू
इस टैरिफ में 10 फीसदी वैश्विक शुल्क लागू है। इसके अलावा अमेरिका ने चीन, कनाडा, मैक्सिको और यूरोपीय संघ के देशों पर 10 प्रतिशत के साथ अतिरिक्त शुल्क भी लगाया है। इस टैरिफ को 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी सिचुएशन (IEEPA) से संबंधित अधिनियम के तहत लागू किया गया था। अमेरिकी सरकार खास तौर पर इस टैरिफ का इस्तेमाल युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति बनने पर करती है। अमेरिकी ट्रेड कोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति के लिए यह कानून अनुचित है, इसका उपयोग करके आयात पर असीमित टैक्स लगा सकते हैं।
लागत बढ़ेगी और कंपनियां हो सकती हैं दिवालिया
हालांकि, ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी मामले में अदालत ने ट्रंप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। लेकिन अभी ट्रंप सरकार की मुश्किलें कम नही हुई हैं। इस मामले में 31 जुलाई को फैसला आना बाकी है। न्यूयॉर्क स्थित वाइन आयातकर्ता V.O.S. Selections जैसी बड़ी कंपनियों ने निचली अदालत में चुनौती दी थी। इस टैरिफ से लागत बढ़ेगी और कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं। इस पॉलिसी कोर्ट में लाने का काम डेमोक्रेट नेतृत्व वाले राज्यों ने किया था। जिसे असंवैधानिक और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरनाक बताया है।
Created On :   11 Jun 2025 9:05 PM IST















