याचिका खारिज: केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 75 हजार का जुर्माना

केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 75 हजार का जुर्माना
  • अंतरिम जमानत देने की मांग खारिज
  • कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
  • 75 हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को सभी आपराधिक मामले में अंतरिम जमानत देने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सोमवार को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश उनके वकील राहुल मेहरा ने भी याचिका का विरोध किया है। जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने दिल्ली सीएम को उनके कार्यकाल तक के लिए सभी आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकारते हुए जुर्माना लगाया है।

कोर्ट ने क्या कहा?

याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा, "अदालत ऊंचे पद पर बैठे शख्स के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती है। कोर्ट के आदेश पर कोई न्यायिक हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती लंबित है। वह कदम उठा रहे हैं और उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून सकते लिए एक ही है।"

याचिकाकर्ता पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता का लोगों का संरक्षक होने के दावे का कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ता के पास अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई व्यक्तिगत बांड पेश करने के लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है।" कोर्ट ने आगे कहा, "अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं और वह खुद भी अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। अगर उनको किसी तरह की कोई राहत चाहिए, तो वह याचिका दायर कर सकते हैं।"

केजरीवाल के वकील ने किया विरोध

'वी द पीपल ऑफ इंडिया' के नाम से अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपने नाम का उपयोग नहीं करने के पीछे किसी भी प्रकार के प्रचार का इच्छुक नहीं होने का तर्क दिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील राहुल मेहरा ने भी याचिका का विरोथ किया। केजरीवाल के वकील ने याचिका को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। उन्होंने सवाल किया कि इस तरह के मामले में यह व्यक्ति कौन है? राहुल मेहरा ने कहा कि यह पूरी तरह से प्रचार के लिए याचिका है।

Created On :   22 April 2024 8:30 AM GMT

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