Election Commission Notice: दो मतदाता सूची में नाम होने पर घिरे प्रशांत किशोर, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, तीन दिनों में मांगा जवाब

दो मतदाता सूची में नाम होने पर घिरे प्रशांत किशोर, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, तीन दिनों में मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रशांत किशोर का नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों की मतदाता सूची में शामिल था। इसको लेकर ही हलचल मच गई है, जिसकी जानकारी निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव भी लड़ रही है। इसी बीच निर्वाचन अधिकारी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को बोला है। इसके लिए तीन दिनों की समय सीमा जारी की गई है। प्रशांत किशोर को चुनाव रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने नोटिस भेजा है क्योंकि उनका नाम दो अलग जगहों पर देखने को मिला है। उनका नाम पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों ही वोटर लिस्ट में मिला है।

कोलकाता निर्वाचन अधिकारी का क्या है कहना?

कोलकाता निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि, आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मतदाता के तौर में पंजीकृत प्रशांत किशोर का पता 121, कालीघाट रोड के तौर पर दर्ज हुआ है। बता दें, ये कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय का पता है। अधिकारी ने ये भी कहा है कि, उनाक मतदान केंद्र बी रानीशंकरी लेन में स्थित सेंट हेलेन स्कूल में रूप में लिखा गया है।

चुनाव अधिकारी ने कही ये बात

इस मामले पर चुनाव अधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 का उल्लेख किया है। इसके तहत ही अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि, धारा 18 एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से ज्यादा प्रविष्टियों पर रोक लगाती है। मतदाताओं का घर बदलने पर अपना नामांकन स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म-8 भरना बहुत ही जरूरी है।

Created On :   28 Oct 2025 5:12 PM IST

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