GST On Military Equipment: हथियारों के साथ मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर नहीं लगेगा अब जीएसटी, जानें कैसे होगा सेना को भारी फायदा?

- मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स भी होगा सस्ता
- मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स पर नहीं लगेगा अब जीएसटी
- सॉफ्टवेयर से चलने वाले रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस पर अब सिर्फ 5 प्रतिशत तक लगेगा जीएसटी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय जीएसटी काउंसिल में सेना को लेकर भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेना के लिए बड़ी राहत दी है। बड़ी संख्याओं में हथियारों, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और सैन्य उपरकरणों पर जो भी जीएसटी लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है। साथ ही ड्रोन पर लगी जीएसटी को भी 28 प्रतिशत से हटाकर 5 प्रतिशत वाली स्लैब में रखा गया है। जिन भी हथियारों में पहले 18 प्रतिशत तक जीएसटी देना होता था, अब उस पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। इसमें, मिलिट्री, ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट-सी-130, सी-95 मीडियम वेट विमान भी शामिल हैं।
किन मिसाइलों पर नहीं लगेगा जीएसटी?
जीएसटी की बात करें तो, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट पर बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। वहीं, शिप से लॉन्च होने वाली मिसाइल, फ्लाइट मोशन सिम्युलेटर, अंडरवाटर वेसल, फाइटर जेट की इजेक्शन सीट जैसे कई अन्य मिसाइलों से भी जीएसटी हटा दी गई है।
किन उपकरणों पर नहीं लगेगा जीएसटी?
केंद्रीय सरकार की तरफ से कई अहम सैन्य उपकरणों पर भी जीएसटी नहीं लगाया गया है। जिसमें 100 एमएम कैलिबर के रॉकेट, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल, तोप और राइफल के स्पेयर पार्ट्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट पर भी जीरो जीएसटी लगेगा।
किन उपकरणों पर लगेगा 5 प्रतिशत जीएसटी?
वहीं, कुछ ऐसे उपकरण भी हैं जिन पर 5 प्रतिशत तक टैरिफ लगेगा। जिसमें सॉफ्टवेयर से चलने वाले रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस, वॉकी टॉकी और आर्म्ड व्हीकल्स जैसी कई अन्य चीजें शामिल हैं।
Created On :   4 Sept 2025 5:31 PM IST