New Vice President Election Process: जगदीप धनखड़ के बाद नए उपराष्ट्रपति का होगा चुनाव, जानें क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया?
- जगदीप धनखड़ ने दिया उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा
- सेहत का हवाला देते हुए दिया इस्तीफा
- नए उपराष्ट्रपति के लिए होगा चुनाव
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र में सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफे का ऐलान किया है। अब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये सवाल उठ रहा है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और नया उपराष्ट्रपति चुनने से पहले कौन उपराष्ट्रपति का पद संभालेगा? तो चलिए जानते हैं कि भारत के संविधान के मुताबिक, उपराष्ट्रपति चुनने की पूरी प्रक्रिया क्या है?
कब होंगे उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव?
जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव जल्द ही करवाने होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 में कहा गया है कि, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या उन्हें पद से हटाए जाने या किसी भी कारण के चलते पद खाली होता है तो चुनाव जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव में जीतने वाला व्यक्ति अपने पद को ग्रहण करेगा और पांच साल तक उस पद को संभालना होगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि संसद में चल रहे मानसून सत्र में ही चुनाव का आयोजन हो सकता है।
कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
बात करें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया की तो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल की तरफ से किया जाता है। उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही जिन सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा, वे भी वोट दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव सीक्रेट वोटिंग की मदद से किया जाता है।
क्या हैं उपराष्ट्रपति बनने की जरूरी योग्यताएं?
बता दें, उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होता है, उम्मीदवार भारत का ही नागरिक होना चाहिए, 35 साल या उससे ज्यादा की उम्र होनी चाहिए। साथ ही राज्यसभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुआ हो, उम्मीदवार को भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी भी तरह की लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
चुनाव तक कौन संभालेगा उपराष्ट्रपति का पद?
बता दें, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। वहीं, अगर उपराष्ट्रपति किसी भी कारण वश इस्तीफा देते हैं या वो पद खाली हो जाता है तो इसकी अहम जिम्मेदारी चीफ जस्टिस को दी जाती है।
Created On :   22 July 2025 12:02 PM IST