Maharashtra News: मुंबई एयरपोर्ट के पास 3,000 वर्ग फीट की मस्जिद पर उठे सवाल, टर्मिनल-1 पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की मांग

मुंबई एयरपोर्ट के पास 3,000 वर्ग फीट की मस्जिद पर उठे सवाल, टर्मिनल-1 पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की मांग
मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के पास बनी करीब 3,000 वर्ग फीट की मस्जिद को लेकर सवाल उठे हैं। टर्मिनल-1 पर कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की मांग तेज हुई है।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट के पास बनी एक मस्जिद को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गई है। यह मामला एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के पास बनी करीब 3,000 वर्ग फीट की एक इमारत से जुड़ा है। इसे कुछ लोग अवैध निर्माण बता रहे हैं। उनका कहना है कि एयरपोर्ट जैसे खास इलाके में ऐसी इमारत कैसे बनी और अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि मुंबई हाईकोर्ट ने मार्च 2026 में टर्मिनल-1 के टैक्सी पार्किंग इलाके में बनी एक मस्जिद-मदरसे जैसी संरचना को हटाने का आदेश दिया था। अब टर्मिनल-2 वाली जगह पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है।

टर्मिनल-1 मामले में कोर्ट ने क्या कहा

आपको बता दें कि, मुंबई हाईकोर्ट ने 5 मार्च 2026 को याचिका संख्या 2960/2026 पर सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 के टैक्सी पार्किंग क्षेत्र में बनी संरचना को हटाने की बात कही है। कोर्ट का मानना था कि एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए। इसके बाद टर्मिनल-2 के पास मौजूद दूसरी इमारत को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

टर्मिनल-2 की इमारत पर कार्रवाई की मांग

न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोप है कि टर्मिनल-2 के पास करीब 3,000 वर्ग फीट में मस्जिद बनी है। इसे लेकर MIAL, मुंबई पुलिस, BMC और MMRDA से सवाल किए जा रहे हैं। मांग है कि इस निर्माण की जांच हो और अगर यह नियमों के खिलाफ पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस मामले को आगे उठाने की बात कही जा रही है।

Created On :   13 Sept 2026 12:16 PM IST

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