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जम्मू-कश्मीर: चिनाब नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस, 11 लोगों की मौत
हाईलाइट
- जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हादसा।
- चेनाब नदी में गिरी यात्री बस।
- हादसे में 11 लोगों की मौके पर मौत।
डिजिटल डेस्क, श्री नगर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में यात्रियों से भरी गाड़ी चिनाब नदी में गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक यात्री माछैल माता के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी गाड़ी के अनियंत्रित होने से हादसा हो गया। जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी एसपी वैद्य ने जानकारी दी है कि हादसे में सिर्फ पांच वर्ष का एक बच्चा जिंदा बचा, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी किश्तवाड़ से 28 किलोमीटर दूर उस समय हादसे का शिकार हुई जब यह पैडर की तरफ जा रही थी। इससे पहले सोमवार को भी किश्तवाड़ में एक मिनी बस और एक कार लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई थी थी। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हो गए थे।
Kishtwar: 11 dead bodies recovered, 5-year-old injured child shifted to hospital, after a vehicle carrying 'Machel Mata' devotees rolled down in river Chenab 28 kilometres from Kishtwar towards Padder. #JammuAndKashmirpic.twitter.com/Ij5aC0TTE0
— ANI (@ANI) August 21, 2018
11 dead bodies recovered from accident spot , injured 5 yr old baby shifted to hospital. https://t.co/mcITiQzFkD
— Shesh Paul Vaid (@spvaid) August 21, 2018
Kishtwar: 11 dead bodies recovered, 5-year-old injured child shifted to hospital, after a vehicle carrying 'Machel Mata' devotees rolled down in river Chenab 28 kilometres from Kishtwar towards Padder, earlier today. #JammuAndKashmirpic.twitter.com/lAtl5AFzZy
— ANI (@ANI) August 21, 2018
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।