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कश्मीर में जैश के शीर्ष कमांडर सहित 3 आंतकी ढेर

हाईलाइट
- कश्मीर में जैश के शीर्ष कमांडर सहित 3 आंतकी ढेर
श्रीनगर, 3 जून (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले के कंगन गांव में सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में आंतकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेएम) के शीर्ष कमांडर सहित तीन आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी।
मुठभेड़ में एक जवान के भी घायल होने की सूचना है। क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिले एक विशेष खुफिया इनपुट पर सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने गांव की घेराबंदी की। इसके बाद जिस घर में आतंकी छिपे थे, उन्होंने वहां से सुरक्षाबलों के पास आते ही गोलीबारी शुरू तक दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई।
यह दो दिनों में क्षेत्र में हुई मुठभेड़ की दूसरी घटना है। 2 जून को पुलवामा के त्राल इलाके में दो जैश के आंतकियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया था। पुलिस ने कहा था कि मारे गए दोनों आतंकवादी कश्मीरी थे।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।