अहमदाबाद में 2008 में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में 49 दोषी करार, 28 आरोपी बरी

49 convicted, 28 accused acquitted in 2008 Ahmedabad serial blasts case
अहमदाबाद में 2008 में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में 49 दोषी करार, 28 आरोपी बरी
गुजरात अहमदाबाद में 2008 में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में 49 दोषी करार, 28 आरोपी बरी
हाईलाइट
  • अभियोजन पक्ष द्वारा 1
  • 100 से अधिक गवाहों से बातचीत की गई

डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 2008 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें 56 लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने 77 में से 28 आरोपियों को बरी कर दिया और 49 को दोषी ठहराया। अदालत दोषियों को बुधवार को सजा सुनाएगी।

मुकदमे को देख रहे न्यायाधीश अंबालाल आर. पटेल ने कोविड-19 से उबरने के बाद मामले को फिर से देखना शुरू किया था।

एक के सरकारी गवाह बनने के बाद 77 आरोपियों को मुकदमे का सामना करना पड़ा। बाद में चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है। बरी किए गए 28 में से 16 को संदेह का लाभ मिला है, जबकि 12 को सबूतों के अभाव में निर्दोष करार दिया गया।

26 जुलाई, 2008 को 70 मिनट के भीतर अहमदाबाद शहर में हुए 21 बम विस्फोटों में कम से कम 56 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक घायल हो गए थे। पुलिस ने आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) से जुड़े लोगों को इसमें प्रमुख आरोपी माना था।

इन धमाकों में प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के कट्टरपंथी शामिल थे। यह आरोप लगाया गया है कि आईएम आतंकवादियों ने 2002 के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए हमले की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया।

अदालत द्वारा सभी 35 एफआईआर को मर्ज (एक साथ संलग्न) करने के बाद आईएम से जुड़े 78 लोगों के खिलाफ दिसंबर 2009 में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।

अभियोजन पक्ष द्वारा 1,100 से अधिक गवाहों से बातचीत की गई। आरोपियों पर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप हैं और उन पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

ट्रायल कोर्ट ने फैसले के लिए 1 फरवरी की तारीख तय की थी, लेकिन जज के बीमार होने के बाद मामले को 8 फरवरी के लिए टाल दिया गया था। कोर्ट अब दोषियों को बुधवार को सजा सुनाएगी।

(आईएएनएस)

Created On :   8 Feb 2022 12:00 PM GMT

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