अगस्ता वेस्टलैंड : रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

AgustaWestland: Ratul Puris anticipatory bail petition dismissed
अगस्ता वेस्टलैंड : रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
अगस्ता वेस्टलैंड : रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

पुरी पर अगस्ता वेस्टलैंड डील में धनशोधन करने का आरोप लगा है।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पुरी के उस आवेदन को भी ठुकरा दिया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए अपने स्वयं के बयानों की उन्होंने एक प्रति मांगी थी।

इससे पहले पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया, जिसमें उन्होंने न्यायालय से मांग की थी कि वह जमानत याचिका पर आदेश पारित करने से पहले ट्रायल कोर्ट को निर्देश पारित करे।

कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो बयान नहीं दिए जा रहे हैं, वह उनके मुवकिल पुरी के है, जो उन्होंने दिए हैं।

आरोप है कि पुरी ने अपनी कंपनियों के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित तौर पर धन शोधन किया।

ईडी ने आरोप लगाया है कि पुरी के स्वामित्व और संचालन वाली फर्मो से जुड़े खातों में धन शोधन का रुपया जमा है।

--आईएएनएस

Created On :   6 Aug 2019 3:01 PM GMT

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