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अखिलेश ने पूछा 20 लाख करोड़ के पैकेज में गरीबों के लिए कितना

हाईलाइट
- अखिलेश ने पूछा 20 लाख करोड़ के पैकेज में गरीबों के लिए कितना
लखनऊ, 6 जून (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा दिये जा रहे पैकेज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में गरीबों के लिए कितना है।
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्वीटर के माध्यम कहा, सरकार बस इतना बता दे कि 20 लाख करोड़ के तथाकथित महापैकेज में कितना गरीब के लिए है कितना किसान, दिहाड़ी-प्रवासी मजदूर, छोटे व्यापारी, खुदरा कारोबारी, रेड़ी-ठेले-पटरीवाले व अन्य मजबूरों के लिए है। समाज को बांटने में माहिर लोग कृपया करके इस आर्थिक बंटवारे का हिसाब भी दे दें।
इससे पहले उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा था, बाराबंकी से एक परिवार के पांच लोगों के अलावा उप्र के अन्य शहरों से भी आत्महत्याओं की दुखद खबरें आ रही हैं। भाजपा सरकार से अपेक्षा है कि तत्काल लोगों के खाने और कमाने का इंतजाम करे। सबसे पहले प्रदेश में भूख से लोगों का मरना रुकना चाहिए।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।