इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद हटाने के खिलाफ याचिका की खारिज

Allahabad High Court dismissed the petition against the removal of the mosque
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद हटाने के खिलाफ याचिका की खारिज
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद हटाने के खिलाफ याचिका की खारिज
हाईलाइट
  • रिपोर्ट की जांच की जाए

डिजिटल डेस्क, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिले के सैदाबाद में जीटी रोड पर स्थित एक शाही मस्जिद को हटाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ एक रिट याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि याचिका के दायरे में इस मुद्दे पर विचार नहीं किया जा सकता।

उच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसके अलावा, भूमि पर मालिकाना हक के मुद्दे का फैसला दीवानी अदालत द्वारा किया जा सकता है।

शाही मस्जिद की इंतेजामिया समिति ने राजस्व विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि शाही मस्जिद आजादी के पहले से स्थित है। लेकिन न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

पीठ ने कहा, अधिकारियों की लिखित में दी गई जानकारी के मुताबिक प्रयागराज से हंडिया को जाने वाले राज्य राजमार्ग 106 पर शाही मस्जिद का निर्माण सरकारी भूमि गाटा संख्या 402 पर एक अतिक्रमण है। हम इस पर कोई आदेश पारित करने की स्थिति में नहीं हैं।

राजस्व विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए समिति की दलीलों पर विचार करने से इनकार करते हुए अदालत ने अपने फैसले में आगे कहा, उस रिपोर्ट की जांच की जाए कि यह इलाके के लोगों द्वारा दिए गए बयान पर आधारित है और फिर कोई डेटा है, जिसे शाही मस्जिद के अस्तित्व के संबंध में पहले रिपोर्टिग अधिकारी द्वारा तैयार किया गई थी।

 

आईएएनएस

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Created On :   24 Aug 2022 10:30 AM IST

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