आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ महाराष्ट्र में गिरफ्तारी वारंट जारी

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ महाराष्ट्र में गिरफ्तारी वारंट जारी
हाईलाइट
  • 21 सितंबर तक अदालत में हाजिर होने का आदेश
  • नांदेड़ जिले के धर्माबाद में मजिस्ट्रेट एनआर गजभिये ने की सुनवाई
  • वारंट में नायडू के अलावा 14 और लोगों का नाम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र की एक अदालत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और 14 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इतना ही नहीं अदालत ने सभी आरोपियों को 21 सितंबर तक हाजिर होने का निर्देश भी दिया है। मामला नांदेड़ जिले के धर्माबाद में चल रहा था, जिसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट एनआर गजभिये कर रहे थे।

 

 

बता दें कि ये मामला महाराष्ट्र में बाबली परियोजना के जनदीक 2010 में विरोध प्रदर्शन करने का है। उस समय नायडू अविभाजित आंध्र प्रदेश में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार कर पुणे जेल में डाल दिया गया था। नायडू इस बात का विरोध कर रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार की इस परिजोजना से निचले हिस्सों में रहने वाले हजारों लोग प्रभावित होंगे। इस केस में उन्होंने जमानत नहीं करवाई थी, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था।


इन धाराओं के तहत दर्ज किया मामला
चंद्रबाबू नायडू के साथ प्रदर्शन कर रहे 14 लोगों के खिलाफ पुलिस ने 2010 में हथियार या अन्य तरीकों से नुकसान पहुंचाने, बल प्रयोग कर अपराध करने, जनसेवक के काम में बाधा पहुंचाने जैसी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। नायडू के अलावा जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, उनमें राज्य जल संसाधन मंत्री देवीनेनी उमामहेश्वर राव, समाज कल्याण मंत्री एन आनंद बाबू, पूर्व विधायक कमलाकर भी शामिल हैं। कमलाकर ने हाल ही में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी ज्वाइन कर ली है।

Created On :   14 Sep 2018 6:26 AM GMT

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