आर्यन को मिली इन शर्तों पर जमानत, नहीं जा सकेंगे विदेश, दोस्त से बात करना भी होगा मुश्किल

Aryan got bail on these conditions
आर्यन को मिली इन शर्तों पर जमानत, नहीं जा सकेंगे विदेश, दोस्त से बात करना भी होगा मुश्किल
मुंबई ड्रग्स केस आर्यन को मिली इन शर्तों पर जमानत, नहीं जा सकेंगे विदेश, दोस्त से बात करना भी होगा मुश्किल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई ड्रग्स केस मामले में आखिरकार हाईकोर्ट से आर्यन खान को जमानत मिल गई है। बता दें कि कोर्ट ने आर्यन के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है। जमानत के बावजूद आर्यन की राहें अभी बहुत आसान नहीं हुई हैं। क्योंकि, जेल से रिहाई उन्हें बड़ी शर्तों पर मिली हैं। जमानत की शर्तों के मुताबिक न तो बाहर जा सकेंगे और न ही इस जेल में अपना साथ निभाने वाले दोस्त अरबाज से बात ही कर सकेंगे।

जमानत की शर्तें

  • आर्यन को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। यानि, जमानत मिलने के बाद आर्यन फिलहाल विदेश जाना तो दूर मुंबई से भी बाहर नहीं जा सकेंगे। इससे जुड़ी हर जानकारी उन्हें एनसीबी के साथ साझा करनी होगी।
  • अदालत में विचाराधीन इस मामले पर उन्हें कहीं भी किसी तरह की टिप्पणी करने की  इजाजत नहीं है। 
  • केस से जुड़े किसी भी सदस्य से वो संपर्क नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक ये जांच जारी रहेगी वो अपने मित्र अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा से भी संपर्क नहीं कर सकेंगे।
  • उन्हें एनसीबी की जांच में पूरा सहयोग करना होगा। यानि जब जब एनसीबी उन्हें जांच से जुड़ी किसी जानकारी के लिए बुलाएगी उन्हें वहां जाना होगा। 

रिहाई कब तक

हाईकोर्ट में तीन दिन की सुनवाई के बाद आर्यन को आखिरकार जमानत मिल गई है। इस बार उनके मामले की पैरवी पूर्व एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने की। उससे पहले सीनियर वकील अमित देसाई और सतीश मानशिंदे भी आर्यन का केस लड़ चुके हैं। जमानत मिलने के बाद भी आर्यन अपने घर मन्नत कब जाएंगे ये फिलहाल क्लीयर नहीं हुआ है। जमानत से जुड़ी कार्रवाई पूरी होने पर ही उन्हें जेल की सलाखों से मुक्ति मिलेगी। फिलहाल माना जा रहा है कि वे कल (शुक्रवार) को या शनिवार तक अपने घर पहुंच जाएंगे। 

 

 

 

 


 

Created On :   28 Oct 2021 5:51 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story