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बिहार : नाबालिग की शादी करा रहे पंडित समेत 5 गिरफ्तार

हाईलाइट
- बिहार : नाबालिग की शादी करा रहे पंडित समेत 5 गिरफ्तार
गोपालगंज, 3 मार्च (आईएएनएस)। बिहार के गोपालगंज जिले के थावे मंदिर में जिला प्रशासन ने एक नाबालिग को बालिका वधू बनने से बचा लिया। पुलिस ने इस मामले में शादी करा रहे पंडित, रेस्ट हाउस के मालिक सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया, गोपालगंज के थावे मंदिर परिसर में दो परिवार शादी करने के लिए पहुंचे थे। इसी क्रम में गोपालगंज महिला हेल्पलाइन को सूचना मिली कि परिसर के पास एक गेस्ट हाउस में 13 वर्ष की लड़की का विवाह एक 30 वर्ष के व्यक्ति के साथ हो रहा है। हेल्पलाइन ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे दी। जिला प्रशासन ने पुलिस के साथ छापेमारी कर यहां से पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
सूत्रों के मुताबिक, इन दोनों की शादी की सभी रस्म अदायगी हो गई थी। इसी बीच सात फेरे लेने की तैयारी हो ही रही थी कि पुलिस पहुंच गई।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मीरगंज के साहेबचक के रहने वाले 30 वर्षीय मुन्ना सिंह की शादी नगर थाना के तुरकाहा की रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग के साथ हो रही थी।
थावे के थाना प्रभारी विशाल आनंद ने बताया कि शादी करा रहे पंडित, रेस्ट हाउस के मालिक, दुल्हे के पिता, दूल्हा सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
महिला हेल्पलाइन की प्रबंधक नाजिया परवीन ने बताया कि नाबालिग लड़की की उम्र की चिकित्सकों द्वारा जांच करवाई जा रही है, और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।