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बिहार : मनोज तिवारी पहुंचे शहीद के घर, बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया

हाईलाइट
- बिहार : मनोज तिवारी पहुंचे शहीद के घर, बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया
पटना, 22 जून (आईएएनएस)। चीन सीमा पर शहीद हुए बिहटा के तारानगर निवासी सुनील कुमार के परिजनों से सोमवार को भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी तथा खेसारीलाल यादव मिले। उन्होंने शहीद की तस्वीर को पुष्पांजलि दी। मनोज तिवारी ने एक लाख रुपये देकर शहीद के परिजनों की की आर्थिक मदद की और उनके तीनों बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी ली।
मनोज तिवारी ने कहा, बिहार की भूमि वीरों की भूमि है। शहीद सुनील कुमार के हम सब कर्जदार हैं।
उन्होंने कहा, सुनील ने भारत माता के लिए देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी शहादत दी। यह बड़ी बात है। वे अब हमारे बीच अमर हैं, मगर उनके परिवार के साथ इस घड़ी में खड़ा होना हम सब की जिम्मेवारी है।
उन्होंने कहा, मैं आज शहीद सुनील के परिजनों से मिलने आया हूं। उनसे मिलकर मुझे लगा कि उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हमें आगे आना चाहिए। इसलिए हम उनके तीनों बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। फिलहाल उनके परिवार को हमने एक लाख की आर्थिक मदद की। आगे जरूरत पड़ी तो हम मदद से पीछे नहीं हटेंगे।
इस दौरान सांसद मनोज तिवारी चीन पर भी खूब बरसे और कहा कि चीन की अब खैर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं और सेना को पूरी छूट मिल गई है। अब चीन संभल जाए, वरना हमारे जवान उनको मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। चीन की दोहरी नीति अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा।
वहीं, खेसारीलाल यादव ने भी चीन की कड़ी निंदा की और कहा कि भारत मां का एक-एक सूपत फौलाद है। कायर चीन ने जो धोखे से किया है, वह शर्मनाक है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।