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केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरना दे रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पुलिस हिरासत में

हाईलाइट
- केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरना दे रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पुलिस हिरासत में
नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। कोरोना काल में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर रविवार को राजघाट पर धरना दे रहे प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधूड़ी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाजपा नेताओं ने इस दौरान केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह दूसरा मौका है, जब लॉकडाउन में धरना देते हुए भाजपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे कुछ दिनों पहले सांसद मनोज तिवारी ने भी समर्थकों के साथ राजघाट पर धरना दिया था, तब भी पुलिस ने हिरासत में लिया था।
भाजपा नेताओं ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार नाकाम साबित हुई है। सरकार को जगाने के लिए इस धरने का आयोजन किया गया। जिसमें सोशल डिस्टैंसिंग का पूरी तरह पालन हुआ।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर दिल्लीवासी के साथ भाजपा खड़ी है। केजरीवाल सरकार की नाकामियों को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की केजरीवाल सरकार खूब गुणगान करतीं थीं, उन स्वास्थ्य सुविधाओं की कोरोना के संकट के समय पोल खुल रही है। मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि चुनाव से पहले इंसान से इंसान का हो भाईचारा कहने वाले मुख्यमंत्री ने सारी इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। लाखों लोग दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाते हैं। दिल्ली में भी हैं। इनमें से किसी को संक्रमण हुआ तो वो कहां जाएगा। उसको अगर कुछ हुआ तो जि़म्मेदारी किसकी होगी?
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।