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बीजेपी सांसद की कार ने मारी दो महिलाओं को टक्कर, एक की मौत

हाईलाइट
- बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव की कार से टक्कर लगने के बाद एक महिला की मौत हो गई।
- दूसरी महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
- हादसे के बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और कार चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।
डिजिटल डेस्क, गुंटुर। आंध्र प्रदेश के गुंटुर जिले में बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव की कार से टक्कर लगने के बाद एक महिला की मौत हो गई है। दूसरी महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है और कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।
दूसरी ओर बीजेपी सांसद पर आरोप लग रहे हैं कि वह हादसे के बाद मदद करने के बजाय वहां से दूसरी कार में सवार होकर चले गए। जीवीएल नरसिंम्हा राव ने उन पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा, जब यह हादसा हुआ उस वक्त वह गाड़ी की पिछली सीट पर सो रहे थे। वह करीब 45 मिनट तक स्पॉट पर ही रहे। जिसके बाद पुलिस आई और घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया। मृतक महिला को भी दूसरी गाड़ी से ले जाया गया। उन्होंने कहा, 'मैं दोनों के परिवारों से मिलने जाऊंगा और उनकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करूंगा।'
I was sleeping on a back seat when the incident happened. I was at the spot for 45 minutes until police came, injured woman was taken to hospital & a vehicle arrived to take the deceased lady to hospital. I will visit their families to express heartfelt condolences & all support. https://t.co/RMPNQiR1MU
— GVL Narasimha Rao (@GVLNRAO) August 24, 2018
डीजीपी आंध्र प्रदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद गुंटुर से विजयवाड़ा की तरफ आ रहे थे। शाम साढ़े 5 बजे के करीब एनएच-16 पर कोलानुकोंडा गांव के पास कार ड्राइवर ने सड़क पार कर रही 2 महिलाओं को टक्कर मार दी, जिसमें तानिरु अंजाम्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरी महिला सैलजा को गंभीर हालत में विजयवाड़ा के जीजीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने IPC की धारा 304A और 337 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। अस्पताल में भर्ती महिला के बयानों का पुलिस इंतजार कर रही है। सीसीटीवी फुटेज की भी पुलिस जांच कर रही है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।