- कोरोना अपडेट: देश में 24 घंटे में कोरोना के 14,849 नए केस, 155 लोगों की मौत
- लद्दाख: मोल्डो में भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडरों के बीच वार्ता शुरू
- लखनऊ: आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, CM योगी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं
- दक्षिण अफ्रीका ने सीरम इंस्टीट्यूट के कोविड-19 वैक्सीन को दी मंजूरी, भारत से करेगा आयात
- आज भारत-चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद को लेकर 9वें दौर की वार्ता होगी
दिल्ली में 20 यात्रियों के साथ चलेंगी बसें, ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगी दुकानें

हाईलाइट
- दिल्ली में 20 यात्रियों के साथ चलेंगी बसें, ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगी दुकानें
नई दिल्ली, 18 मई (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राष्ट्रव्यापी बंद 4.0 के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की। केजरीवाल ने दिल्ली में डीटीसी बसों के संचालन को मंजूरी देते हुए कहा कि बसों में चढ़ने से पहले मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी और एक बस में अधिकतम 20 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी।
केजरीवाल ने कहा कि कुछ प्रतिबंधों व शर्तों के साथ बसों के अलावा ऑटो, ई-रिक्शा व टैक्सी (कैब) को भी अनुमति दी गई है, जबकि मेट्रो सेवाएं निलंबित रहेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक यात्री के साथ ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और साइकिल-रिक्शा की अनुमति होगी; दो यात्रियों के साथ टैक्सी को अनुमति होगी और 11 यात्रियों के साथ आरटीवी यानी छोटी बसों को अनुमति होगी।
उन्होंने कहा, पिछले कुछ हफ्तों से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। मुझे यकीन है कि हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। शहर में मामले 10,000 तक पहुंच गए हैं। लगभग 45 फीसदी लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 160 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोनावायरस जल्द समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए हमें इसके साथ रहना सीखना होगा।
उन्होंने कहा, हमने लॉकडाउन अवधि का उपयोग स्थिति से निपटने और आवश्यक व्यवस्था के लिए तैयार रहने के लिए किया है। अब हमें अर्थव्यवस्था को खोलने की जरूरत है। केंद्र के दिशानिर्देशों के बाद, दिल्ली सरकार कई चीजों को खोलेगी।
केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन 4.0 में लोगों के लिए कई छूट दी जाएगी।
केजरीवाल ने कहा, बाजार में दुकानों को सम-विषम (ऑड-ईवन) के आधार पर खोलने की अनुमति दी जाएगी। विवाह के लिए केवल 50 मेहमानों को अनुमति दी जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए केवल 20 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। खेल परिसर और स्टेडियम खुल सकते हैं, लेकिन दर्शकों के बिना।
उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल, कॉलेज और पूजा स्थल बंद रहेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, नाई की दुकानें, स्पा और सैलून बंद रहेंगे और शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच रात्रि कर्फ्यू लागू किया जाएगा। दो-पहिया वाहनों पर किसी सवारी को पीछे बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निजी कर्मचारियों को अगर संभव हो तो घर से काम करना चाहिए। हालांकि निजी कार्यालय पूरी क्षमता से खुल सकते हैं।
इस दौरान केजरीवाल ने लोगों से सभी परिस्थितियों में सामाजिक दूरी बनाए रखने का भी आग्रह किया।
कमेंट करें
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।