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उत्तर प्रदेश के स्कूलों में होगा भव्य दीपोत्सव का आयोजन

हाईलाइट
- उप्र के स्कूलों में भी मानाया जाएगा दीपोत्सव
डिजिलट डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन करने के साथ-साथ अब इसे प्रदेश भर के स्कूलों में भी मनाए जाने की कवायद शुरू की है।माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय ने एक निर्देश जारी कर जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा है कि वे अपने-अपने जिले के स्कूलों में दीपोत्सव कार्यक्रम को बेहतर ढंग से आयोजित कराएं।
निर्देश में कहा गया है, 25 व 26 अक्टूबर को अपने-अपने स्कूलों में दीये जलाएं। दीपोत्सव की फोटो और स्कूल का नाम सहित पूरा विवरण ईमेल करें। बेहतर ढंग से दीपोत्सव मनाने वाले 51 माध्यमिक स्कूलों व 51 प्राथमिक स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा।निर्देश के अनुसार, इससे पहले 25 अक्टूबर तक सभी माध्यमिक स्कूल अनिवार्य रूप से स्वच्छता अभियान चलाएंगे और इसकी फोटो भी दीपोत्सव के फोटो के साथ ही ईमेल के माध्यम से भेजें।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय ने बताया, स्कूल अपनी स्वेच्छा से इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि दिवाली जैसे पर्व को धूम-धाम से मनाया जाए। ऐसे आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को देश की धर्म व संस्कृति से और मजबूती के साथ जोड़ा जा सकेगा।शिक्षा विभाग के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि दीपोत्सव का ज्ञान भावी पीढ़ी को मिले इसके अलावा भारतीय संस्कृति में आयोजित होने वाले पर्व त्यौहारों की जानकारी भी मिले।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।