निर्भया केस: दोषियों को कल होगी फांसी! कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Delhi gang rape case supreme court hear today curative petition of death row convicts pawan gupta
निर्भया केस: दोषियों को कल होगी फांसी! कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
निर्भया केस: दोषियों को कल होगी फांसी! कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
हाईलाइट
  • 3 मार्च को होनी है चारों दोषियों को फांसी
  • पवन की याचिका पर सुनवाई
  • सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। निर्भया के दोषी पवन कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। अदालत ने पवन की याचिका को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी अक्षय और पवन की याचिका को खारिज कर दिया। दोषियों के वकील एपी सिंह फिर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि डेथ वांरट पर रोक लगनी चाहिए। पवन की राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई है। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

पवन के पास अभी विकल्प
दोषी पवन कुमार के पास अभी कानूनी विकल्प बचे हुए हैं। क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के अलावा उसके बाद दया याचिका का विकल्प बचा हुआ है। बता दें कि चारों दोषियों को 3 मार्च को फांसी मुकरर की गई है। 

विनय ने किया खुद को घायल
चारों दोषी अपनी फांसी टालने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। इससे पहले विनय शर्मा ने खुद का सिर दीवार पर मार दिया है। 16 फरवरी को हुई घटना में उसे हल्की चोटें भी आई थी। दोषियों के वकील एपी सिंह का कहना है कि विनय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह अपनी मां को भी नहीं पहचान पा रहा। 

दो बार टली फांसी
बता दें पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था। चारों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी होनी थी, लेकिन राष्ट्रपति के पास मुकेश सिंह की दया याचिका लंबित रहने के कारण फांसी पर रोक लग गई। अदालत ने 17 जनवरी को फिर नया डेथ वारंट जारी कर फांसी की तारीख 1 फरवरी को मुकरर की थी। हालांकि 31 जनवरी को कोर्ट ने तीन गुनहगार पवन, विनय और अक्षय की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। 
 

Created On :   2 March 2020 2:26 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story