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दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

हाईलाइट
- दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की
नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन की मांग करने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, और यहां तक सवाल कर डाला कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है।
मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने सवाल किया, क्या लॉकडाउन एकमात्र समाधान है? क्या सरकार का नीतिगत मामला अदालतों द्वारा तय किया जाएगा?
जब मामले की सुनवाई हो रही थी, तब अदालत को दिल्ली सरकार के वकील द्वारा इस बात से अवगत कराया गया कि 30 सितंबर को केंद्र की अधिसूचना के अनुसार, किसी भी राज्य के पास केंद्र की अनुमति के बिना लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं है।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भारतीय अधिराज्य को पक्ष नहीं बनाया। इसने कहा, आपने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है।
बाद में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और इसे मंजूर कर लिया गया।
याचिका को सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन कौशल कांत मिश्रा द्वारा दायर किया गया था।
वीएवी-एसकेपी
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।