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दिल्ली : प्रधानमंत्री की भतीजी से झपटमारी, पुलिस के हाथ लगा सीसीटीवी फूटेज(लीड-1)

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर 2019 (आईएएनएस)। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी बताने वाली युवती के साथ उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस थाना इलाके में शनिवार को हुई झपटमारी की घटना के सीसीटीवी फूटेज में पुलिस के हाथ लग गए हैं। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फूटेज से वारदात को सुलझाने में मदद मिलेगी।
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता अनिल मित्तल ने आईएएनएस को बताया, घटना गुजराती समाज भवन के सीसीटीवी में कैद है। सीसीटीवी फूटेज से वारदात को सुलझाने में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए झपटमारों के कुछ अन्य सीसीटीवी फूटेज भी मिले हैं।
प्रवक्ता मित्तल ने बताया, हम आरोपियों के काफी करीब पहुंच चुके हैं, और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को खुद पीड़िता दमयंती बेन मोदी ने बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिश्ते में भतीजी लगती हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि सवाल इस बात का नहीं है कि वह प्रधानमंत्री की भतीजी या फिर करीबी रिश्तेदार हैं। सवाल यह है कि आखिर यह घटना घटी ही क्यों? वह तो आम आदमी की तरह ही स्टेशन से ऑटो पकड़कर सिविल लाइंस स्थित गुजराती समाज भवन में ठहरने पहुंची थीं, न कि बतौर प्रधानमंत्री की रिश्तेदार।
हालांकि, शनिवार सुबह लगभग सात बजे घटी इस घटना के बाद से ही उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त मोनिका भारद्वाज ने इस सनसनीखेज मामले पर टाल-मटोल पूर्ण रवैया अख्तियार कर लिया था, और पूरे दिन वह मीडिया का सामना करने से कतराती रहीं। आईएएनएस ने जब उनसे घटना की जानकारी मांगी, तो वह जवाब देने कन्नी काट गईं और पूरी बात पुलिस प्रवक्ता के ऊपर टाल गईं। शायद इसलिए कि मामला पीएम की रिश्तेदार के उनके इलाके (उत्तरी जिला) में लुट जाने से जुड़ा था।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।