सोशल मीडिया पोस्ट पर घिरे दिल्ली विवि के प्रो. रतनलाल को तीस हजारी कोर्ट से मिली जमानत

सोशल मीडिया पोस्ट पर घिरे दिल्ली विवि के प्रो. रतनलाल  को तीस हजारी कोर्ट से  मिली जमानत
नई दिल्ली सोशल मीडिया पोस्ट पर घिरे दिल्ली विवि के प्रो. रतनलाल को तीस हजारी कोर्ट से मिली जमानत
हाईलाइट
  • धार्मिक भावनाओं को आहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।   ज्ञानवापी मस्जिद  मामले में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर  दिल्ली पुलिस ने  गिरफ्तार किए प्रो रतनलाल को तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया किया गया, जहां कोर्ट ने  उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर बेल दी।

अदालतों में चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद  मामले में कथित तौर पर समाचारों में छायी शिवलिंग जैसी आकृति पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट किया, जिसे विवादित और हिंदू धर्म के लोगों  की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मानते हुए प्रोफेसर के खिलाफ साइबर सेल में पुलिस प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

प्रोफेसर रतन लाल के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा दर्ज़ किया गया है। FIR में कोई ऐसी बात नहीं है जो संज्ञेय अपराध में आती हो। IPC की धारा 153A और 295A के तहत गिरफ़्तारी नहीं की जा सकती, पुलिस के पास वह शक्ति ही नहीं है, गिरफ्तारी भी SC के फैसले की अवमानना है: रतन लाल के वकील महमूद प्राचा

जिस पर आज दिल्ली विवि के प्रोफेसर की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिसे दिल्ली विवि के साथ साथ पूरे दिल्ली में छात्रों के बीच में बवाल मचा हुआ है। प्रोफेसर की गिरफ्तारी को लेकर तमाम प्रोफेसर समर्थक छात्रों ने साइबर ऑफिस के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अन्य छात्रों को एकत्रित किया जा रहा है। आपको बता दें  एफआईआर के बाद  शुक्रवार देर शाम प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी हुई है। पोस्ट मामले ने तूल पकड़ा हुआ है, प्रोफेसर रतन लाल हिन्दू कॉलेज में इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं।

 

Created On :   21 May 2022 2:59 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story