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दिल्ली हिंसा: सीएम अरविंद केजरीवाल बोले- स्थिति नियंत्रण से बाहर, सेना को बुलाया जाए

हाईलाइट
- दिल्ली में नहीं थम रहा सीएए पर बवाल
- पिछले तीन दिनों में 20 लोगों की मौत
- सीएम अरविंद केजरीवाल ने की सेना बुलाने की मांग
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले तीन दिनों में कई इलाकों में हिंसा (Delhi Violence) हुई, जिसमें अभी तक 20 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार सुबह भी गोकुलपुरी इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुआ। यहां कुछ उपद्रवियों ने दुकान को आग लगा दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने स्थिति पर चिंता जाहिर की है।
सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि पुलिस सारी कोशिशों के बावजूद स्थिति को नियंत्रित करने और आत्मविश्वास स्थापित करने में असमर्थ रही है। सेना (Army) को बुलाकर बाकी प्रभावित इलाकों में तुरंत कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए। मैं इस संदर्भ में गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिख रहा हूं।
I have been in touch wid large no of people whole nite. Situation alarming. Police, despite all its efforts, unable to control situation and instil confidence
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 26, 2020
Army shud be called in and curfew imposed in rest of affected areas immediately
Am writing to Hon’ble HM to this effect
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।