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मेरठ : डॉक्टर पर गोली चला फरार हुआ सीएमओ का ड्राइवर, डॉक्टर की हालात गंभीर
डिजिटल डेस्क, मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अब सरकारी चिकित्सक भी महफूज नहीं है। यहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ऑफिस में गुरुवार शाम को सीएमओ के चालक ने हस्तिनापुर सीएचसी के चिकित्सक को गोली मार दी। पेट में गोली लगने से लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। उधर गोली चलते ही सीएमओ ऑफिस में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गंभीर हालत में डॉक्टर को पास के नर्सिंग होम में भर्ती कराया है। वहीं मौके से फरार हो गया है, पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है।
Driver of #Meerut Chief Medical Officer(CMO) allegedly shot at a doctor employed at Hastinapur Government Hospital, outside CMO office when the doctor was leaving from a meeting of doctors called by the CMO. Doctor admitted to hospital. Search on for the accused. Probe underway.
— ANI UP (@ANINewsUP) July 5, 2018
एसएसपी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि हस्तिनापुर सीएचसी में डॉ. अमित और डॉ. सतीश में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। सीएमओ के ड्राइवर ने विवाद कर चलते सीएचसी में तैनात डॉक्टर को गोली मार है। डॉक्टर की हालत नाजुक बताई जा रही है। विवाद इसके संबंध में सीएमओ डॉ. राजकुमार ने सीएचसी के डॉक्टरों को मीटिंग के लिए बुलाया था। यहां दोनों डॉक्टरों हस्तिनापुर सीएचसी पर तैनात चिकित्सक डॉ. चंद्रप्रकाश के विवाद पर चर्चा हुई। लेकिन डॉ. चंद्रप्रकाश जैसे ही मीटिंग से बाहर निकले, तभी सीएमओ के चालक ने उन पर गोली चला दी।
नर्सिंग होम में उपचार के बाद डॉक्टरों ने घायल डॉ. चंद्रप्रकाश को जसवंत राय हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। एसपी के अनुसार आरोपी चालक का नाम रविंद्र नागर है। जिसकी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।