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मप्र में नर्मदा नदी की खदानों पर नजर ड्रोन कैमरों से

हाईलाइट
- मप्र में नर्मदा नदी की खदानों पर नजर ड्रोन कैमरों से
भोपाल, 3 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में नर्मदा नदी में होने वाले अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसके तहत ड्रोन कैमरो से नर्मदा नदी की खदानवार वीडियोग्राफी की जाएगी।
राज्य के कृषि मंत्री और दोनों संभागों के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने बुधवार को मंत्रालय में खनिज विभाग की समीक्षा बैठक ली। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि बैठक में मंत्री पटेल ने अधिकारियों से कहा कि नर्मदा नदी को सरकार ने एक जीवित इकाई माना है और उसका सीना छलनी करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाए।
उन्होंने आगे कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। प्रदेश की खदानों की खदानवार जानकारी साझा की जाए, ड्रोन कैमरों से खदानवार वीडियोग्राफी करवाई जाए। पानी के अंदर जो खदानें हैं उन्हें तत्काल निरस्त किया जाए। इसके साथ ही मशीनों से उत्खनन बंद हो और सिर्फ मजदूरों को खनन की अनुमति दी जाए जिससे उन्हें रोजगार मिले।
पटेल ने जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के दौरान खेतों में रेत पानी के बहाव से आ जाती है, उन खेत मालिकों से नियम का पालन कराते हुए रेत के खनन करने की अनुमति दी जाए।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।