ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड की 2,747 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ED attaches assets worth Rs 2,747 crore of ABG Shipyard in bank fraud case
ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड की 2,747 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
नई दिल्ली ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड की 2,747 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
हाईलाइट
  • एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने गलत तरीके से घन का उपयोग किया

डिजिटल डेस्क,  नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड की 2,747.69 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में गुजरात के सूरत और दहेज जिले में शिपयार्ड शामिल हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में कृषि भूमि और भूखंड, विभिन्न वाणिज्यिक और आवासीय परिसर और एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी समूह कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के स्वामित्व वाले बैंक खाते शामिल हैं।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चला कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल ने अपनी पूंजी की आवश्यकताओं और अन्य व्यावसायिक खर्चो को पूरा करने के बहाने आईसीआईसीआई बैंक, मुंबई के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया, लेकिन एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने गलत तरीके से घन का उपयोग किया।

इससे कंसोर्टियम को 22,842 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ईडी ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके समूह की कंपनियों, बरमाको एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, धनंजय दातार, सविता धनंजय दातार, कृष्ण गोपाल तोशनीवाल, वीरेन आहूजा की कुल 2747.69 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति का पता लगाया है और उन्हें रोकथाम के प्रावधानों के तहत संलग्न किया है। बाकि आगे की कार्रवाई जारी है।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   22 Sep 2022 10:31 AM GMT

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