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खुलासा: ED ने रेड में 94 चीनी ऐपों का पता लगाया, भारत में ऑनलाइन गैंबलिंग रैकेट ऑपरेट कर रहे थे

हाईलाइट
- कई चीनी कंपनियां भारत में चला रही ऑनलाइन गैंबलिंग रैकेट
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कम से कम 94 ऐसे ऐप और वेबसाइटों का पता लगाया
- बेटिंग ऐप चलाने वाली कंपनियों के बैंक खातों में जमा 47 करोड़ रुपये को फ्रीज किया
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद को चलते मोदी सरकार ने 106 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन, इसके बावजूद चीन की कई ऐसी वेबसाइट और ऐप है जो, भारत में ऑनलाइन गैंबलिंग रैकेट चला रहे हैं और भारतीय नागरिकों से करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कम से कम 94 ऐसे ऐप और वेबसाइटों का पता लगाया है।
अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बेटिंग ऐप चलाने वाली चीनी कंपनियों के बैंक खातों में जमा 47 करोड़ रुपये को फ्रीज किया है। सूत्रों ने कहा कि जिन 94 ऐप और वेबसाइटों का पता लगाया गया है, वो बहुत कम है। चीन ऐसे कई ऐप और वेबसाइट भारत में ऑपरेट कर रहा है। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई और पुणे में शुक्रवार और शनिवार को 15 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिससे कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस और अन्य चीजों को जब्त किया गया। ED में तलाशी में इन कंपनियों के फ्रीज किए गए खातों में 1,268 करोड़ का लेन-देन मिला है।
हैदराबाद पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में अपने तीन भारतीय सहयोगियों की मदद से एक ऑनलाइन गैबलिंग रैकेट चलाने के आरोप में एक चीनी नागरिक याह हाओ को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। हैदराबाद के दो लोग ऑनलाइन गैंबलिंग में 1.64 लाख और 97,000 रुपये हार गए थे जिनकी शिकायत पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन चारों को आईपीसी सेक्शन 420 (धोखाधड़ी), 120-बी (साजिश) और तेलंगाना गेमिंग एक्ट लगाया गया था।
पुलिस की जांच में सामने आया था कि चीन-आधारित 'बीजिंग टी पावर कंपनी' के जरिए इस ऑनलाइन गैंबलिंग रैकेट को ऑपरेट किया जा रहा था। पुलिस ने 1,100 करोड़ रुपये के लेन-देन का भी पता लगाया गया है। ज्यादातर लेनदेन लॉकडाउन अवधि के दौरान किए गए थे। हैदराबाद सेंट्रेल क्राइम स्टेशन की ओर से दर्ज FIR के आधार पर ईडी के हैदराबाद कार्यालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।enforcementg
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।