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बिहार में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 1 JDU नेता
हाईलाइट
- बिहार में नीतीश सरकार की शराबबंदी के बाद शराब को गोपनीय तरीके से बेचने का करोबार जारी है।
- सोमवार को बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गई
- इनमें एक JDU का नेता भी शामिल है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में नीतीश सरकार की शराबबंदी के बाद शराब को गोपनीय तरीके से बेचने का करोबार जारी है। सोमवार को बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गई जिनमें एक JDU का नेता भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक सभी शहर के पोखरिया मोहल्ले में रहते थे। रविवार देर रात सभी ने साथ में बैठकर शराब पी थी। आधी रात को जब अचानक सभी की तबीयत खराब हुई तो इन्हें अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान पांचों की मौत हो गई। मरने वालों में JDU नेता मनोज पासवान, सोन कुमार, सुनील रावत, प्रदीप व एक अन्य युवक शामिल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बता दें कि इससे पहले बिहार के रोहतास जिले में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार के गोपालगंज में भी 16 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद इलाके के थाना प्रभारी समेत सभी 25 पुलिसवालों को सस्पेंड कर दिया गया था। इस घटना के बाद से एक बार फिर में नीतीश कुमार की 'शराबबंदी' पर सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि जिस राज्य में शराब पर बैन लगा हुआ है, वहां शराब की सप्लाई कैसे हो रही है?
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।