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दिल्ली की सीमाएं खुलते ही सड़कों पर भारी ट्रैफिक

हाईलाइट
- दिल्ली की सीमाएं खुलते ही सड़कों पर भारी ट्रैफिक
नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट फ्लाईवे (डीएनडी) के पास दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर सोमवार को भारी ट्रैफिक देखने को मिला। इससे एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगी राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को खोलने का एलान किया गया था और सीमाएं खुलते ही बड़े पैमाने पर वाहन सड़कों पर उमड़ पड़े।
डीएनडी, कालिंदी कुंज-नोएडा, गाजीपुर-दिल्ली और दिल्ली-गुरुग्राम सीमाओं पर बड़ी संख्या में वाहनों को लंबी कतार में देखा गया।
बिना उचित पास वाले कई लोग सीमाओं से लौट गए। भ्रम की स्थिति से सीमा पार करने को लेकर प्रतीक्षा करने का समय बढ़ गया और जाम की स्थिति बन गई क्योंकि ऑफिस आज से ऑफिस जाने वालों की संख्या भी बढ़ गई।
केजरीवाल, जिन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ राष्ट्रीय राजधानी की सीमा को एक सप्ताह के लिए बंद करने का फैसला किया था, ने रविवार को घोषणा की थी कि सीमाओं को सोमवार से खोला जा रहा है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।