इंदौर में नाबालिग से पहचान छुपाकर की दोस्ती और निकाह के लिए बनाया दबाव

Hiding identity from a minor in Indore, pressure created for friendship and marriage
इंदौर में नाबालिग से पहचान छुपाकर की दोस्ती और निकाह के लिए बनाया दबाव
मध्य प्रदेश इंदौर में नाबालिग से पहचान छुपाकर की दोस्ती और निकाह के लिए बनाया दबाव
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  • इंदौर में नाबालिग से पहचान छुपाकर की दोस्ती और निकाह के लिए बनाया दबाव

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक 19 वर्षीय युवक दानिश मंसूरी ने अपना धर्म छुपा कर नाबालिग लड़की से दोस्ती की और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इतना ही नहीं धर्म बदलकर निकाह करने का दबाव बनाया। पुलिस ने नाबालिग और उसके परिजनों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मामला क्षिप्रा नगर थाने का है, यहां की एक 13 वर्षीय नाबालिग की लगभग चार माह पहले एक युवक से मुलाकात हुई, यह मुलाकात भी तब हुई जब वह छात्रा दवा लेने एक मेडिकल स्टोर गई थी, वहां मिले एक युवक ने अपना नाम दानिश बताते हुए खुद को हिंदू बताया और उसका मोबाइल नंबर भी लिया।

पीड़ित लड़की और उसके परिजनों की ओर से की गई शिकायत में बताया गया है कि दानिश ने आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को अपनी बातों में उलझा कर उसका मोबाइल नंबर ले लिया और उसके बाद वह लड़की से बात करने लगा। एक दिन लड़की को उसने बुलाया जहां दोनों की मुलाकात हुई और आरोपी ने उसकी कुछ तस्वीरें मोबाइल से ले ली, इतना ही नहीं उसके साथ गंदी हरकतें भी की।

पुलिस को की गई शिकायत में बताया गया है कि दानिश ने बाद में खुद को बताया कि वह हिंदू नहीं है और शादी करना चाहता है, इसके लिए छात्रा को अपना धर्म बदलना होगा, छात्रा नहीं मानी तो आरोपी ने उसकी तस्वीर है वायरल करने की धमकी दी। आरोपी ने छात्रा का नाम भी रूही रख दिया था और इसी नाम से पुकारता था। गुरुवार को आरेापी ने छात्रा को बुलाया तो उसने सारी कहानी अपने परिजनों केा बता दी। वह अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंची और आरोपी को हिंदू वादी संगठनों की मदद से थाने तक ले जाया गया।

क्षिप्रा थाने के प्रभारी गिरजा शंकर महोबिया ने आईएएनएस को बताया है कि, लड़की और उसके परिजनों की ओर से की गई शिकायत के आधार पर दानिश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसके खिलाफ लव जिहाद के मामले में धर्म स्वतं˜य अधिनियम 2020 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।

(आईएएनएस)

 

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Created On :   5 Aug 2022 5:30 PM GMT

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