हाईकोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाई, ट्विटर ने माना नहीं फॉलो हुए नए आईटी नियम

High Court reprimands Twitter, Twitter did not accept new IT rules
हाईकोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाई, ट्विटर ने माना नहीं फॉलो हुए नए आईटी नियम
हाईकोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाई, ट्विटर ने माना नहीं फॉलो हुए नए आईटी नियम
हाईलाइट
  • नियम न मानने पर ट्विटर को लगी फटकार

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। लंबे समय से विवादों में चल रहे ट्विटर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। मंगलवार को हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट  में ट्विटर ने माना कि कंपनी ने भारत सरकार की ओर से बनाए गए नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब सरकार ट्विटर पर कार्रवाई करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है और अब कंपनी को प्रोटक्शन नहीं दी जाएगी।

बता दें,नए आईटी नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कम्पनियों को भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी थी, पर ट्विटर ने अब तक इस पर अमल नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट में अमित आचार्य ने इस मामले पर याचिका दायर की थी।  इसी याचिका की सुनवाई के दौरान  दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर की ओर से की जा रही देरी पर नाराजगी जताई है।ये नाराजगी शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति में देरी पर जताई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पाली ने ट्विटर के वकील से कहा कि हमें अपने क्लाइंट यानी ट्विटर से पूछ कर बताएं कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया में कितना और समय लगेगा।
न्यायमूर्ति रेखा पाली ने जोर देते हुए कहा कि अगर सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को ये लगता है कि वो हमारे देश में जितना समय चाहे, उतना ले सकता है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकती।
 

Created On :   6 July 2021 12:12 PM GMT

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