हाईकोर्ट दिल्ली हिंसा की जांच वाली याचिका की सुनवाई करेगा

High court to hear plea for investigation of Delhi violence
हाईकोर्ट दिल्ली हिंसा की जांच वाली याचिका की सुनवाई करेगा
हाईकोर्ट दिल्ली हिंसा की जांच वाली याचिका की सुनवाई करेगा
हाईलाइट
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नई दिल्ली, 26 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा पर न्यायिक जांच के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई करना स्वीकार कर लिया और सुनवाई के दौरान दिल्ली के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को हाजिर रहने का भी निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता अमित महाजन को बताया, यह सुनिश्चित करें कि एक पुलिस अधिकारी यहां मौजूद हो।

ऐसा इसलिए कहा गया, क्योंकि वह दोपहर 12.30 बजे सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गए थे।

मुख्य न्यायाधीश की पीठ चूंकि अवकाश पर है, इसलिए न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया गया था।

मंदर ने अपनी याचिका में स्वतंत्र न्यायिक जांच और उन लोगों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है, जिनकी रविवार को हिंसा में मौत हुई है। दिल्ली हिंसा में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है।

याचिका में एसआईटी के गठन के लिए निर्देश मांगे गए हैं और इसके साथ ही इसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह सेना को दिल्ली में उचित कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दें।

याचिका में उन प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वों की गिरफ्तारी की भी मांग की गई है, जिन्होंने अपने भड़काऊ भाषण से भीड़ को हिसा के लिए उकसाया।

Created On :   26 Feb 2020 11:00 AM GMT

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