ऑनर किलिंग : राजस्थान पुलिस प्यार करने वालों को दे रही संदेश
राजस्थान पुलिस ने गुरुवार को बालीवुड फिल्म मुगल-ए-आजम के पोस्टर के साथ ट्वीट किया, प्यार में पड़ना अपराध नहीं है।
राज्य पुलिस ने ट्वीट किया, जब प्यार किया तो डरना क्या। इसके साथ कहा कि अब ऑनर किलिंग के खिलाफ कानून है।
एक अन्य ट्वीट में राजस्थान पुलिस ने कहा, खबरदार मुगल-ए-आजम का समय समाप्त हो गया है। अगर आप किसी दंपति को शारीरिक तौर पर हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो राजस्थान ऑनर किलिंग कानून के अनुसार उम्र कैद या फांसी व पांच लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। क्योंकि प्यार करना गुनाह नहीं है।
राजस्थान सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक 2019 सोमवार को विधानसभा में पारित हुआ। इसमें किसी दंपति की हत्या या उनमें से किसी के सम्मान के नाम पर हत्या पर मौत की सजा या प्राकृतिक रूप से मौत तक आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
--आईएएनएस
Created On :   9 Aug 2019 9:00 PM IST