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ऐतिहासिक स्मारक चारमीनार पर महिला उड़ा रही थी ड्रोन फिर हुआ ये...
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। हैदराबाद में ऐतिहासिक स्मारक चारमीनार के ऊपर एक महिला को ड्रोन उड़ाते देखा गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने 27 वर्षीय इस महिला से उसका ड्रोन कैमरा और रिमोट कंट्रोल जब्त कर लिया। पुलिस ने महिला के खिलाफ धारा 70 (बी) सीपी अधिनियम और 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है।
चारमीनार पुलिस अधिकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात, सुपरना नाथ नाम की एक 26 वर्षीय महिला, ऐतिहासिक चारमीनार स्मारक में एक ड्रोन कैमरा उड़ रही थी। सार्वजनिक आदेश की अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि हैदराबाद पुलिस ने आतंकवादी हमलों की संभावना के बारे में खुफिया एजेंसियों से इनपुट प्राप्त करने के बाद, अप्रैल में एक महीने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस संबंधित पुलिस आयुक्त और हैदराबाद सिटी के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने अधिसूचना भी जारी की है। जिसके अनुसार सरकारी एजेंसियों और संगठनों को किसी भी मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) या मानव रहित एरियल सर्वे (यूएएस) लॉन्च करने से पहले स्थानीय पुलिस और विमानन प्राधिकरणों से उचित मंजूरी लेनी होगी। अधिसूचना में आगे कहा गया है, इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।