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मप्र कैडर के आईएएस अनिल कुमार जैन होंगे नए कोयला सचिव

हाईलाइट
- आईएएस अधिकारी अनिल कुमार जैन होंगे नए कोयला सचिव
- सुमंत चौधरी की जगह लेंगे जैन
- अनिल कुमार जैन मप्र कैडर 1986 बैच के आईएएस अधिकारी है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आईएएस अधिकारी अनिल कुमार जैन नए कोयला सचिव होंगे। शुक्रवार को सरकार ने उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। जैन पश्चिम बंगाल कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी सुमंत चौधरी की जगह लेंगे।
The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Anil Kumar Jain, IAS (Madhya Pradesh: 86 Cadre) Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as Secretary, Ministry of Coal. pic.twitter.com/Pr3SG1jFx5
— ANI (@ANI) September 20, 2019
अनिल कुमार जैन मध्यप्रदेश कैडर 1986 बैच के आईएएस अधिकारी है। वर्तमान में जैन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में विशेष सचिव का पद संभाल रहे हैं। आईएएस जैन का कार्यकाल 22 अक्टूबर 2019 को समाप्त हो रहा है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।