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Aircraft Crash: इंडियन नेवी का MiG-29K ट्रेनर एयरक्राफ्ट अरब सागर में गिरा, एक पायलट मिला, दूसरे की तलाश जारी

हाईलाइट
- भारतीय नौसेना का मिग-29K ट्रेनर एयरक्राफ्ट अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त
- विमान में सवार एक पायलट लापता, एक मिला
- दुर्घटना गुरुवार शाम 5 बजे हुई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय नौसेना का मिग-29K ट्रेनर एयरक्राफ्ट गुरुवार को अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार एक पायलट लापता हो गया है जबकि एक को खोज लिया गया है। नेवल फोर्स ने शुक्रवार को पुष्टि की कि दुर्घटना गुरुवार शाम 5 बजे हुई। भारतीय नौसेना ने कहा कि इस घटना की जांच का आदेश दिया गया है। ये एयरक्राफ्ट मिग-29 INS विक्रमादित्य पर मुस्तैद था। बीते कुछ दिनों में जब भारतीय नौ सेना ने मालाबार एक्सरसाइज़ में हिस्सा लिया है जब भी मिग-29K ने उसमें हिस्सा लिया था।
A MiG-29K trainer aircraft operating at sea met with an accident at about 1700 hrs on 26 Nov 20. One pilot recovered and search by air and surface units in progress for the second pilot. An inquiry has been ordered to investigate the incident: Indian Navy
— ANI (@ANI) November 27, 2020
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।