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INX Case: चिदंबरम को SC ने दी जमानत, लेकिन अब भी रहेंगे जेल में बंद

हाईलाइट
- CBI मामले पर SC ने चिदंबरम को दी जमानत
- 1 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत
- CBI लगातार कर रही थी जमानत का विरोध
- अब भी 24 अक्टूबर तक ED की हिरासत में रहेंगे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज (मंगलवार) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। चिदंबरम को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) मामले में 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। साथ ही उनके साथ यह शर्त भी रखी गई है कि वह बिना अनुमति के देश के बाहर नहीं जा सकेंगे लेकिन इस जमानत के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। वह अभी भी 24 अक्टूबर तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में है।
Supreme Court grants bail to Congress leader P Chidambaram in the INX Media case registered by the CBI. pic.twitter.com/gtyy6RnXu9
— ANI (@ANI) October 22, 2019
CBI द्वारा लगातार जमानत का विरोध करने के बाद चिदंबरम को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। CBI का कहना था कि चिदंबरम एक प्रभावशाली नेता है, जो बाहर आने के बाद INX मीडिया केस से जुड़े संभावित सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि CBI ने आज 14 अक्टूबर को दिल्ली के कोर्ट में चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल थी। जिसमें चिदंबरम के अलावा 14 लोगों को भी CBI द्वारा आरोपी बनाया गया है। इस चार्जशीट में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी का नाम भी शामिल है।
जमानत के बाद भी जेल में चिदंबरम
Congress leader P Chidambaram is currently in the custody of Enforcement Directorate (ED) till October 24 in the INX Media case. https://t.co/A4eQIAhpwQ
— ANI (@ANI) October 22, 2019
CBI मामले पर चिदंबरम को जमानत मिलने के बाद भी वह जेल में ही बंद रहेंगे। दरअसल दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने भी 17 अक्टूबर को चिदंबरम की हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। वह 24 अक्टूबर तक ED की हिरासत में ही रहेंगे। इस मामले में तिहाड़ जेल में पूछताछ करने के बाद ED ने 16 अक्टूबर को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। जिसके एक दिन पहले 15 अक्टूबर को एक स्थानीय अदालत ने ED को इस मामले में चिदंबरम से पूछताछ करने और जरुरत पड़ने पर गिरफ्तार करने की भी अनुमति दी थी।
क्या है मामला ?
कांग्रेस नेता चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए साल 2007 में INX मीडिया को 305 करोड़ रुपये लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिस पर ED ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, वहीं इससे पहले CBI भी चिदंबरम के खिलाफ मई, 2017 में केस दर्ज कर चुकी थी। इसी के चलते 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया, तब से वह अब तक न्यायिक हिरासत में ही है।
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