इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के लिए बनाए गए नए नियमों पर उठाए सवाल

Islamabad High Court questions new rules made for social media
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के लिए बनाए गए नए नियमों पर उठाए सवाल
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के लिए बनाए गए नए नियमों पर उठाए सवाल
हाईलाइट
  • इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया के लिए बनाए गए नए नियमों पर उठाए सवाल

इस्लामाबाद, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी सरकार द्वारा जारी किए गए सोशल मीडिया के नए नियमों को लेकर सवाल उठाए हैं। शनिवार को यह जानकारी दी मीडिया को दी गई।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने शुक्रवार को हाल ही में स्वीकृत नियमों के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल (पीबीसी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसका शीर्षक रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफूल ऑनलाइन कंटेंट (प्रोसिजर, ओवरसाइट एंड सेफगार्ड्स) रूल्स 2020 है।

पीबीसी का कहना है कि इन नियमों ने संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन किया है।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अपनी असहमति जताते हुए कहा कि यदि नए नियमों ने आलोचनाओं को हतोत्साहित किया है, तो यह जवाबदेही को भी हतोत्साहित करेगा।

उन्होंने आगे कहा, लोकतंत्र के लिए आलोचना बेहद महत्वपूर्ण है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीबीसी द्वारा उठाई गईं आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए पीटीए को निर्देश जारी किए हैं और 18 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख रखी है।

सरकार ने पिछले महीने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा आलोचना किए जाने के बावजूद सोशल मीडिया के नियमों को मंजूरी दे दी थी।

एएसएन/एसजीके

Created On :   5 Dec 2020 9:31 AM GMT

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