- चुनाव आयोग की ओर से शाम 4.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
- दुनियाभर में अब तक कोविड से 25 लाख लोगों की मौत
- जीडीपी के आंकड़े आने से पहले टूटा शेयर बाजार, 1000 अंक लुढ़का सेंसेक्स
- इंदौर की सुंदरता को खराब करने वालों पर होगी एफआईआर
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इनकम टैक्स ने कसा शिकंजा, रतुल पुरी और दीपक पुरी की संपत्ति जब्त

हाईलाइट
- अगस्ता वेस्टलैंड केस में हो रही पूछताछ
- जब्त प्रॉपर्टी में एक अचल संपत्ति भी
- 40 मिलियन की एफडीआई को भी किया जब्त
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आयकर विभाग ने रविवार को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बेनामी संपत्ति लेनदेन कानून के तहत व्यापारी रतुल पुरी और दीपक पुरी की संपत्तियां जब्त ली हैं, जब्त प्रॉपर्टी में एक अचल संपत्ति भी है, जो रामा एडवाइजर्स प्रा. लि. के नाम पर दर्ज है और एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर है।
आयकर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रतुल और दीपक की 40 मिलियन डॉलर की एक एफडीआई को भी अटैच कर लिया गया है, आयकर की बेनामी इकाई अब तक औरंगजेब रोड पर स्थिति बंगले के साथ 9 मिलियन डॉलर के फंड अटैच कर चुकी है।
Sources: Foreign Direct Investment (FDI) of $40 million of Ratul Puri & Deepak Puri has also been attached. So far, Benami Prohibition Unit (BPU) has attached funds of $ 95 million and a Bungalow at 27-A Aurangzeb Road. https://t.co/bvFq7COIof
— ANI (@ANI) August 11, 2019
इससे पहले मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को गैरजमानती वारंट जारी किया था। सीबीआई के स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी की तरफ से दाखिल गैरजमानती वारंट के आवेदन को मंजूरी दे दी थी।
अदालत ने पुरी की तरफ से दाखिल की गई उनके वकील विजय अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी है, अग्रवाल ने पुरी की तरफ से किसी अन्य को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद अग्रवाल ने एक और आवेदन दाखिल किया है, जिस पर कोर्ट 13 अगस्त को विचार करेगी। बता दें कि रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में अपनी कंपनियों के माध्यम से कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोपों पर जांच के दायरे में हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।