लालू को झटका: नहीं बढ़ेगी जमानत, 30 अगस्त तक करना होगा सरेंडर

लालू को झटका: नहीं बढ़ेगी जमानत, 30 अगस्त तक करना होगा सरेंडर
हाईलाइट
  • चारा घाटोला मामले में रांची के बिरसा मुंडा जेल भेजा है अदालत ने।
  • मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट में चल रहा है इलाज।
  • हाईकोर्ट ने अस्वीकार की लालू प्रसाद यादव की याचिका।

डिजिटल डेस्क, रांची। चारा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को 30 अगस्त तक सरेंडर करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख ने जमानत 3 महीने के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। सीबीआई ने सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कहा कि लालू मुंबई से इलाज कराकर अपने घर चले जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जमानत का गलत फायदा उठा रहे हैं।


चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव को रांची के बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था। सेहत खराब होने के बाद लालू को रांची के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यहां से उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया था। एक महीने तक चले इलाज के बाद उन्हें एम्स से 30 अप्रैल को डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसके बाद से मुंबई में उनका इलाज चल रहा है। तबीयत खराब होने का हवाला देकर लालू कई दिनों से जमानत पर हैं। राजद सुप्रीमो जमानत लेकर अपने बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में बाहर आए थे। इसके बाद से उनकी तबीयत में लगातार गिरावट हो रही है।

 

रेल होटल आवंटन मामले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट
रेल होटल आवंटन मामले में भी लालू घिरते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इनफोर्समेंट डिपार्टमेंट (ईडी) ने लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में लालू प्रसाद के खास और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता का नाम भी शामिल है। आरोप है कि प्रेमचंद की कंपनियों के जरिेए ही पैसा आया। रेलमंत्री कार्यकाल के दौरान लालू यादव ने रेलवे के 2 होटलों को लीज पर दिया था। इस मामले में सीबीआई पहले ही सभी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। अब ईडी ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की है। सभी को 30 अगस्त को पाटियाला हाउस कोर्ट में बुलाया गया है।

Created On :   24 Aug 2018 8:32 AM GMT

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