कुछ दिन पहले ही लालू के बेटे तेजस्वी ने पिता के साथ अस्पताल की फोटो ट्वीट की थीं। ट्विटर पर उन्होंने लालू की तबीयत लगातार खराब होने की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा, 'एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट मुंबई में पिता का हाल जानने आया हूं। उनकी सेहत लगातार खराब होती जा रही है। लालू के इन्फेक्शन में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मैं काफी चिंतित हूं। मैं दुआ करता हूं कि वो जल्द ठीक हो जाएं।
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लालू को झटका: नहीं बढ़ेगी जमानत, 30 अगस्त तक करना होगा सरेंडर
हाईलाइट
- हाईकोर्ट ने अस्वीकार की लालू प्रसाद यादव की याचिका।
- चारा घाटोला मामले में रांची के बिरसा मुंडा जेल भेजा है अदालत ने।
- मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट में चल रहा है इलाज।
डिजिटल डेस्क, रांची। चारा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को 30 अगस्त तक सरेंडर करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख ने जमानत 3 महीने के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। सीबीआई ने सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कहा कि लालू मुंबई से इलाज कराकर अपने घर चले जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जमानत का गलत फायदा उठा रहे हैं।
चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव को रांची के बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था। सेहत खराब होने के बाद लालू को रांची के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यहां से उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया था। एक महीने तक चले इलाज के बाद उन्हें एम्स से 30 अप्रैल को डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसके बाद से मुंबई में उनका इलाज चल रहा है। तबीयत खराब होने का हवाला देकर लालू कई दिनों से जमानत पर हैं। राजद सुप्रीमो जमानत लेकर अपने बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में बाहर आए थे। इसके बाद से उनकी तबीयत में लगातार गिरावट हो रही है।

रेल होटल आवंटन मामले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट
रेल होटल आवंटन मामले में भी लालू घिरते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इनफोर्समेंट डिपार्टमेंट (ईडी) ने लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में लालू प्रसाद के खास और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता का नाम भी शामिल है। आरोप है कि प्रेमचंद की कंपनियों के जरिेए ही पैसा आया। रेलमंत्री कार्यकाल के दौरान लालू यादव ने रेलवे के 2 होटलों को लीज पर दिया था। इस मामले में सीबीआई पहले ही सभी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। अब ईडी ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की है। सभी को 30 अगस्त को पाटियाला हाउस कोर्ट में बुलाया गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।