कार्ति चिदंरम को कर मामले में झटका
चेन्नई, 12 मई (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने आयकर विभाग द्वारा कर उल्लंघनों के लिए दायर मामले से बरी किए जाने की मांग की थी।
अदालत ने उनकी उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मामले को सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में स्थानांतरित करने को चुनौती दी थी।
यह मामला इस दंपति द्वारा यहां पास में स्थित एक जमीन को 2015-16 में बेचने से जुड़ा है, जिसमें आईटी विभाग का कहना है कि सात करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था, जिसका खुलासा नहीं किया गया।
उच्च न्यायाल ने इसके पहले विशेष अदालत के उस आदेश पर अंतरिम स्थगन दे दिया था, जिसमें दंपति द्वारा दाखिल मामले से बरी करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी, और मामले को जारी रखने और आरोप तय करने के आदेश दिए थे।
Created On :   12 May 2020 10:00 PM IST